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हरियाणा में 33% राशन डिपो होंगे महिलाओं के नाम

प्रदेश सरकार ने की अधिसूचना जारी, शहर में वार्ड और गांव में गांव के व्यक्ति को ही मिलेगा राशन डिपो

Satyakhabarindia


सत्य खबर हरियाणा

PDS Scheme Haryana : हरियाणा सरकार ने राशन डिपो आवंटन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए इसे पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। अब आवेदक SARAL Portal Haryana के जरिए घर बैठे आवेदन कर सकेंगे। सरकार ने इस संबंध में नई अधिसूचना जारी कर दी है। नए राशन डिपो का 33 फीसदी कोटा महिलाओं के लिए तय किया गया है। अच्छा आचरण होने पर 60 वर्ष के बाद भी डिपो धारकों की अवधि 5 साल और बढ़ाने का प्रावधान किया गया है।

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हरियाणा में अब 500 राशन कार्डों पर एक राशन डिपो खोला जाएगा। राशन डिपो के लिए परिवार पहचान पत्र भी अनिवार्य किया गया है। हरियाणा मंत्रिमंडल में लिए गए फैसले के बाद खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग के आयुक्त एवं सचिव जे गणेशन ने हरियाणा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (अनुज्ञप्ति तथा नियंत्रण) आदेश-2022 में संशोधन संबंधी अधिसूचना जारी की।

राशन डिपो के लिए 12वीं पास होने के साथ ही कंप्यूटर का ज्ञान जरूरी रहेगा। आवेदक की आयु 21 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। गांव-शहर के जिस क्षेत्र में राशन डिपो खोला जाना है, केवल वहीं के युवा आवेदन कर सकेंगे। पहले से राशन डिपो चला रहे लोगों के निकट संबंधी अर्थात पिता, माता, सास, ससुर, पति-पत्नी, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, पौत्र, पौत्री, ‘जेठ, जेठानी, देवर, देवरानी, भाभी या अविवाहित ननद और पंच-सरपंच या नगरपालिका समिति, नगर परिषद या नगर निगम के सदस्य को डिपो अलाट नहीं किया जाएगा।

किसी उचित मूल्य की दुकान का स्वामी या उसका निकट संबंधी यदि बाद में सरपंच या पंच या स्थानीय निकायों में सदस्य बन जाता है तो उसका राशन डिपो रद कर दिया जाएगा। नए नियमों के अनुसार प्रत्येक खंड में कम से कम एक राशन डिपो महिला स्वयं सहायता समूह को दिया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में रोस्टर वार्डवार तैयार किया जाएगा, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह गांवों के नामों के अनुसार वर्णानुक्रम में तैयार किया जाएगा। उचित मूल्य की दुकान की रिक्तियों का रोस्टर तैयार करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के गांवों को पहले वर्णानुक्रम में और उसके बाद शहरी वार्डों को क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाएगा। रोस्टर में प्रत्येक तीसरी रिक्ति महिला आवेदकों के लिए आरक्षित की जाएगी।

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किन महिलाओं को मिलेगी प्राथमिकता

तेजाब हमले से पीड़ित महिला
महिला स्वयं-सहायता समूह
विधवा
तलाकशुदा या एकल माता
अनुसूचित जाति महिला
पिछड़ा वर्ग की महिला
सामान्य प्रवर्ग की महिला

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